DIRECTORY/डायरेक्टरी

A Directory For Specialist In Field Of Property, Construction & Maintenance And Govt Department Links.

प्रॉपर्टी, बिल्डर निर्माण व् मेंटेनेंस से संबधित स्पेसलिस्ट लोगो की डायरेक्टरी.

PROPERTY RELATED WORKS/जमींन से सम्बंधित कार्य

Future of Your Property, Gov Projects in Different District “Namantaran”, “Batankan” & “Simmankan” Notices & Different Forms Etc.

आपकी जमीन का भविष्य, विभिन्न जिलो में गवेर्मेंट के प्रोजेक्ट, नामांतरण , नामांतरण बटांकन व सीमांकन नोटिस व् विभिन फॉर्म्स इत्यादि.

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जमींन प्रॉपर्टी से सम्बंधित किसे भी समस्या विवाद का हल देने की सेवाओ के लिए संपर्क करे.

  • क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में मुसकिल पैदा करने वाले क़ानूनी नॉटिक व पुलिस शिकायत करना चाहते है?

  • क्या आप अपनी जमींन के विवरण को भुइया में चढाना चाहते है?

  • क्या आप अपनी जमींन का सीमांकन करना चाहते है?

  • क्या आप अपने एक ही क्षेत्र के आने वाली जमींन के खसरो को मिला कर एक खसरे में सिम्मिलन करना चाहते है?

  • क्या आप किसे भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व अकबार में सर्च रिपोर्ट और निकलवाना चाहते है?

  • क्या आपकी जमींन पर अवेध कब्ज़ा है, जिसे छुडवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहते है?

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(हम आपकी जमींन व प्रॉपर्टी की देख भाल ख़रीदे बिक्री व अन्य व्यपरिक गति विधि में आपकी मदद कर सकते है.)

About Us – Vision & Mission

इस पोर्टल के माध्यम से हम ज़मीन व प्रॉपर्टी से संबंधित सरकारी नियमों ( नगर निगम , टाउन प्लानिंग , रेरा , नजुल इत्यादि ) की जानकारी , इन सरकारी विभागों के अलावा भुइयां ( क्षेत्र की सभी ज़मीनों की जानकारी रखने वाली सरकारी राजस्व विभाग की वेब साइट ) इत्यादि के लिंक भी मुहैया करायेंगे ताकि कोई भी इस पोर्टल में आने के बाद , जानकारी लेने हेतु सीधे उन साइटों पर जा सके . इसके अलावा रजिस्ट्री कराने के लिये , हर साल रायपुर जिले के कलेक्टर द्वारा तय किया गया गाइड लाइन रेट भी इस वेब पोर्टल में उपलब्ध रहेगा .

FAQ

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के बाद , नामांतरण क्यों कराना चाहिये ?
आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन नामांतरण नहीं कराया है तो पछताना पड़ सकता है। दरअसल, नामांतरण नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी विक्रेता के नाम ही दर्ज रहती है। वह चाहे तो इसकी रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है । छ.ग. के राजस्व कोर्ट व दीवानी अदालतों में हज़ारों केसेस ऐसे चल रहे हैं जिनके अनुसार , रजिस्ट्री के पूर्व जिसके नाम से चढ़ी थी , उसने जानते – बूझते या नासमझी में फिर से किसी और के नाम रजिस्ट्री करवा दी . अब पूरा भुगतान कर , ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री कराने वाले मुश्किल में फंस गये हैं .
मैंने कई साल पहले ज़मीन की रजिस्ट्री करवायी परंतु नामांतरण नहीं कराया था , अब नामांतरण के लिये क्या करूं ?
सबसे पहले पटवारी रिकॉर्ड में देखें कि अभी भी ज़मीन , आपको प्रोपर्टी बेचने वाले के नाम से चढ़ी हुई है या नहीं ? यदि उसके नाम से चढ़ी हुई है तो आपका काम सरल हो जायेगा . आपको तहसीलदार के यहां , अपनी रजिस्ट्री व पूर्व मालिक के नाम से चढ़े कागज़ के साथ , निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा . उसके बाद तहसील न्यायालय अपनी प्रक्रिया करेगा , सूचना प्रकाशित कर दावा-आपत्ति मांगेगा . यदि निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति नहीं आती है तो वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर वह आपके नाम से ज़मीन का नामांतरण कर देगा . परंतु यदि पटवारी के रिकॉर्ड में यदि किसी दूसरे का नाम चढ़ा हो तो फिर यह देखना होगा कि उस व्यक्ति की रजिस्ट्री आपसे पहले हुई है या बाद में . यदि पहले हुई है तो चेक करिये , कहीं आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है . क्योंकि विक्रेता ने आपसे पहले किसी और की रजिस्ट्री की थी फिर पूरा भुगतान लेकर आपको ज़मीन बेच दी . ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से ठगे जा चुके होंगे . आपको विक्रेता पर धोखाधड़ी व अपने पैसे वापसी के लिये कानूनी प्रक्रिया कर , अपने पैसे की वापसी का काम तुरंत शुरू करना चाहिये . इस कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट के निर्देश पर आपको पैसे वापस किए जा सकेंगे . दूसरी स्थिति ऐसी होगी जिसमें आपकी रजिस्ट्री के बाद , विक्रेता ने दूसरे को रजिस्ट्री की होगी . उस स्थिति में भी आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा परंतु इस प्रक्रिया के द्वारा आपकी ज़मीन आपके नाम पर चढ़ाई जा सकेगी . आपको तहसील के राजस्व न्यायालय व जिला कोर्ट के सिविल (दीवानी ) न्यायालय में समस्त कागज़ात के साथ मुकदमा चलाना पड़ेगा . फैसला , हमेशा पहले रजिस्ट्री कराये व्यक्ति के पक्ष में ही आता है परंतु इसके लिये समय व पैसा खर्च होता है . इसलिये हमेशा सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्री होते ही साथ ज़मीन का नामांतरण की प्रक्रिया कर लेना चाहिये .

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